सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुचर्चित व्यापमं घोटाले के एक मामले में दोषियों को सजा सुना दी है। अदालत ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 30 को सात साल और एक को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।
इन आरोपियों को 21 नवंबर को दोषी ठहराया गया था। मुख्य दोषी मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी प्रदीप त्यागी को 10 साल की सज़ा मिली। सजा पाने वाले ज्यादातर आरोपी मप्र के भिंड, मुरैना और ग्वालियर तथा यूपी के प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी जैसे बड़े शहरों के रहने वाले हैं।
ये 30 दोषी काटेंगे सात सात साल की सजा
उत्तर प्रदेश के नीरज मिश्रा व अनिल यादव (दोनों प्रयागराज), धर्मेश सिंह (आगरा), फूलकुंवर सिंह (मुरादाबाद), देवेंद्र यादव (झांसी), अजीत चौधरी व गुलवीर सिंह (दोनों मथुरा), अभिषेक कटियार व चंद्रपाल कश्यप (दोनों फर्रुखाबाद), राहुल पांडे (वाराणसी), एके पांडे और शिवशंकर (दोनों मिर्जापुर), कुलविजय वर्मा (बाराबंकी), सुयश सक्सेना (कांशीराम नगर)। मध्य प्रदेश के मुरैना से अजय सिकरवार, भूपेंद्र सिंह, सतीश शर्मा, दिनेश धाकड़, परवेंद्र सिंह, अजय प्रताप सिंह, कलियान सिंह, राजवीर सिंह, निवास जाटव, प्रभाकर शर्मा, पंजाब सिंह जाटव, ग्वालियर से मुकेश सिंह गुर्जर, अरुण गुर्जर, उदयभान सिंह और भिंड से अतेंद्र सिंह व सुदीप शर्मा।