किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देशानुसार आज शनिवार को कृषि विभाग के अमले ने मझौली एवं पाटन में खाद-बीज एवं कीटनाशक के विक्रय प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया । इस दौरान तीन प्रतिष्ठानों को रिकार्ड संधारित किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये ।
उप संचालक कृषि डॉ. एस.के. निगम के मुताबिक शनिवार को पाटन में अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीकांत यादव, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बी.आर. गौरखेड़े द्वारा न्यू मंगलम् ट्रेडर्स पाटन एवं संस्कार कृषि केन्द्र पाटन के औचक निरीक्षण के दौरान उर्वरक एवं कीटनाशक के “ओ” फार्म एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं पाये जाने पर उर्वरक, कीटनाशक दवा एवं बीज के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । दोनों प्रतिष्ठानों को तीन दिवस के अंदर नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिये गये हैं तथा जवाब संतोषजनक नहीं होने पर लायसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है ।
डॉ. निगम ने बताया कि अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती मनीषा पटेल के नेतृत्व में कृषि विभाग के अमले ने आज मझौली में भी अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमती मनीषा पटेल ने दो दुकानों का निरीक्षण किया । जिसमें पंकज कृषि केन्द्र में बीज व कीटनाशक के रिकार्ड संधारित नहीं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । पंकज कृषि केन्द्र के गोदाम में अवैध रूप से बीज भंडारित पाये जाने पर विक्रय प्रतिबंधित किया गया एवं दुकान से बीज एवं कीटनाशक के सेम्पल गुण नियंत्रण हेतु लिये गये ।
उप संचालक किसान कल्याण ने शुद्ध के लिये युद्ध को सफल बनाने के लिये किसानों से अपील की है कि पीओएस मशीन से ही उर्वरक लें व कीटनाशक दवा के पक्के बिल लें ।