कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान की सीमा को सील कर दिया गया है।गौरतलब हो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शुक्रवार से राज्य में लागू निषेधाज्ञा के तहत आगामी आदेश तक बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने को कहा है।
राजस्थान निषेधाज्ञा का पालन करते हुए भीलवाड़ा प्रशासन ने शुक्रवार दोपहर दो बजे बाद से बाजार और व्यासायिक प्रतिष्ठानों को आगामी आदेश आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। हल्के और भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने एक आदेश में कहा कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के संभावित खतरे से आम आदमी के जीवन को खतरा हो सकता है इसलिए निषेधाज्ञा लगाई गई है।
आदेश में बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188,269, 270 एवं राजस्थान ऐपेडेमिक डिजिज अधिनियम 1957 एवं अन्य सु संगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।