क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल ने बताया पासपोर्ट एक्सपायर होने के छह महीने पहले ही विदेश मंत्रालय संबंधित व्यक्ति को एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजेगा। विदेश जाने वाले नागरिकों को वीजा संबंधी मुश्किलों से राहत मिलेगी। दरअसल, दूसरे देश का वीजा ऐसे व्यक्ति को ही मिलता है, जिसके पासपोर्ट की वैधता छह माह से अधिक हो।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल ने बताया कि उनके पास हर सप्ताह औसतन चार-पांच मामले ऐसे आते हैं, जिन्हें विदेश जाना है और उनके पासपोर्ट की वैधता खत्म होने में छह माह से भी कम समय बचा है। इस कारण उन्हें वीजा नहीं दिया जा रहा।
उन्होंने बताया कि किसी भी देश का वीजा लेने के लिए पहली शर्त यही है कि संबंधित व्यक्ति के पासपोर्ट की वैधता छह महीने से अधिक होना चाहिए, लेकिन कई बार जानकारी न होने के चलते नागरिकों को ऐन वक्त पर यह जानकारी मिलती है, जिससे उन्हें या तो वीजा नहीं मिल पाता अथवा जल्दबाजी में पासपोर्ट पुन: बनवाने की औपचारिकता पूरी करना पड़ती है।