वेतन नहीं मिलने, स्कूल फीस के लिए दवाब डालने, किराया मांगने और एमआरपी से अधिक कीमत पर वस्तुएं बेचने की शिकायतों के निराकरण और कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित करने जिला प्रशासन द्वारा अपर कलेक्टर संदीप जीआर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। आम नागरिक इस तरह की शिकायते सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 अथवा कोरोना कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 0761-2637500 पर कर सकेंगे।
कलेक्टर भरत यादव ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि वेतन संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए सहायक श्रमायुक्त जे.एस. उद्दे को अधिकृत किया गया है । इसी तरह अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक स्टॉफ अथवा गैर शैक्षणिक स्टॉफ की वेतन संबंधी शिकायतें जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार नेमा को दी जा सकेगी । श्री यादव ने बताया कि अशासकीय संस्थाओं द्वारा अभिभावकों पर फीस चुकाने के लिए दबाव डालने की शिकायतें भी जिला शिक्षा अधिकारी को दी जा सकेंगी ।
कलेक्टर श्री यादव ने बताया कि सहायक श्रमायुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ-साथ इस तरह की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर तथा कोरोना कंट्रोल रूम को दूरभाष नंबर 0761-2637500 पर भी की जा सकेगी। इन नंबरों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्यवाही की जाएगी। जिले के या राज्य के बाहर फंसे जबलपुर जिले के व्यक्ति यहां आने के लिए अथवा यहां से अपने गृह जिला जाने के लिए सूचना कोरोना कंट्रोल रूम में दे सकेंगे । ताकि उनसे मिली जानकारी को अद्यतन किया जा सके और उनकी घर वापसी के लिए आगे की कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना कंट्रोल रूम से कोरोना संबंधी, ई-पास संबंधी, दैनिक उपभोग की वस्तुओं का अधिक दाम वसूलने तथा अन्य प्रकार की सूचनायें एवं शिकायतों के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ई-पास संबंधी शिकायतें नागरिक कलेक्टर कार्यालय स्थित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 0761-2623925 पर भी कर सकेंगे।
शुक्रवार से शुरू होंगी रजिस्ट्रियां
कलेक्टर श्री भरत यादव ने बताया कि जिले में अचल संपत्तियों के पंजीयन का काम शुक्रवार 15 मई से प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी स्थानों पर नागरिकों की सुविधा के लिहाज से एमपी ऑनलाइन कियोस्क को भी खोलने की अनुमति होगी। उन्होंनें बताया कि लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 18 मई से चश्मे और कम्प्यूटर की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी । लेकिन ये होम डिलेवरी के माध्यम से ही ग्राहकों को सेवायें दे सकेंगे । इसी तरह 18 मई से ऐसी दुकानों को भी खोलने की अनुमति देने पर भी विचार किया जा रहा है जो कंटेनमेंट क्षेत्र से काफी दूर हैं, स्टैंड अलोन हैं तथा मुख्य बाजार या व्यावसायिक काम्प्लेक्स में नहीं है । ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ व्यापारियों की आजीविका का काम भी शुरू हो सके । उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ खोले जोने की अनुमति देने के लिए क्षेत्रवार मेपिंग की जा रही है ।