*टैंकरों से चोरी कर बेचने वाले ड्राईवर – कंडक्टर सहित 7 अन्य गिरफ्तार*
जबलपुर :-
शहपुरा से भेजा जाने वाला डीजल, पेट्रोल और केरोसिन बीच रास्ते मे ड्राइवर, कंडक्टरों की मिली भगत से टेंकरों से चोरी कर पेट्रोल पंप को लाखों रु का चूना लगाने वाले गिरोह की तलाश पिछले कई दिनों से पुलिस को थी, पर कोई सुराग न मिल पाने के कारण पुलिस के हाँथ खाली जा रहे थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तैयार किये, जिनकी मदद से टेंकरो से डीजल, पेट्रोल चोरी करके बेचने वाले अंततः पुलिस गिरफ्त में आ ही गए यह गिरोह लंबे समय से डीजल और पेट्रोल चोरी कर बेचने का काम करते थे, भेड़ाघाट पुलिस ने ड्राइवर कंडक्टर संदीप उर्फ बुद्धू धोबी, एवं गोपाल उर्फ गोलू धोबी सहित आयल माफिया एवं अन्य सात लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास मौके से 2 भरे हुये एवं 01 खाली टैंकर, तथा भरे हुये 200 लीटर वाले 5 ड्रम, 50 लीटर वाली 42 जरिकेन, तथा खाली 18 ड्रम एवं 23 जरीकेन तथा 1 स्कार्पियो जप्त किये।
टैंकरों के ड्राइवर कंडक्टर की मिलीभगत से करते थे चोरी
गुरुवार की शाम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना भेडाघाट अन्तर्गत ग्राम छीतापार के सामने नारायण सिंह राजपूत के मकान के पीछे खाली पडे प्लाट मे पैट्रोल एवं डीजल के टैंकर खडें है, जिनसे पैट्रोल एवं डीजल निकालकर ड्रम एवं जेरीकेनो में भरा जा रहा है, मुखबिर की सूचना ओर निशानदेही पर डीएसपी तुषार सिंह के नेतृत्व में सूबेदार योगेश चौकसे एवं पुलिस लाईन के स्टाफ की एक टीम तथा भेड़ाघाट पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से योजनाबद्ध तरीके से मुखबिर के बताये स्थान पर घेराबंदी कर दबिश देते हुये गुड्डू उर्फ कुलभूषण गौतम उम्र 53 वर्ष, निवासी मीरगंज, राहुल रजक उम्र 18 वर्ष निवासी बरेला, कमलेश दुबे उम्र 40 वर्ष निवासी भेडाघाट चौराहा , मुकेश यादव उम्र 55 वर्ष एवं श्रेय सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी कूडन भेडाघाट तथा टैंकर के ड्राइवर – कंडक्टर संदीप उर्फ बुद्धू धोबी 30 वर्ष एवं गोपाल उर्फ गोलू धोबी ग्राम बरगी थाना सिहोरा निवासी को टैंकरों से डीजल एवं पैट्रोल चुरा कर ड्रम एवं जरी केनों मे भरते हुयें रंगे हाथ पकडा गया, जबकि मौके से 2 भरे हुये एवं 01 खाली टैंकर, तथा भरे हुये 200 लीटर वाले 5 ड्रम, 50 लीटर वाली 42 जरिकेन, तथा खाली 18 ड्रम एवं 23 जरीकेन एवं कुलभूषण गौतम की स्कार्पियो जप्त करते हुये संदीप उर्फ बुद्धू और गोलू उर्फ गोपाल के विरूद्ध धारा 379, 420,285, भादवि, एवं 9 बी विस्फोटक अधिनियम तथा 41(1-4) जा.फौ. के तहत कार्यवाही करते हुये विस्तृत पूछताछ जारी है।