जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के निर्देशानुसार जबलपुर शहरी क्षेत्र में स्थित सभी देशी-विदेशी मदिरा तथा भांग एवं भांग घोटा की फुटकर विक्रय दुकानों, क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को 17 मई तक बंद रखने के आदेश दिये हैं । जबकि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में देशी-विदेशी मदिरा तथा भांग एवं भांग घोटा की फुटकर दुकानों को 17 मई तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रखने की अनुमति प्रदान की है । आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया के भीतर कोई मंदिरा दुकान नहीं खोली जा सकेगी । इन दुकानों के संचालन के दौरान सभी अहाता (शॉप बार) बंद रहेंगे । मदिरा दुकानों पर पर्सनल सोशल डिस्टेंसिंग दो गज की दूरी रखा जाना अनिवार्य होगा । मदिरा दुकान में कार्य करने वाला कोई भी अभिकर्त्ता कंटेनमेंट जोन से नहीं आयेगा ।
शहरी क्षेत्र में 17 तक बंद रहेगी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें कलेक्टर द्वारा आदेश जारी
