वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को स्पष्ट किया है किसी भी एनआरआई को विदेश में अर्जित आमदनी पर भारत में टैक्स नहीं देना होगा। एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया।
इसके अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में प्रस्ताव किया कि विदेशों में कर का भुगतान नहीं करने वाले प्रवासी भारतीयों को अब भारत में कर देना होगा। नई व्यवस्था के अनुसार, अगर कोई भारतीय नागरिक दुनिया में किसी भी देश का नागरिक नहीं है, तो उसे भारत का निवासी (नागरिक) माना जाएगा और उसकी दुनिया भर की कमाई पर भारत में टैक्स लगाया जाएगा।
फिलहाल यह नियम है कि अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से 182 दिनों से ज्यादा दुनिया के दूसरे देश में रहता है, तो वह नॉन-रेजिडेंट इंडियन बन जाता है। हालांकि नई व्यवस्था में अगर किसी भारतीय नागरिक को नॉन – रेजिडेंट स्टेटस का फायदा उठाना है, तो उसे भारत में एक साल में 120 दिन से ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2020 में प्रावधान किया गया है कि एक भारतीय नागरिक को एनआरआई बनने के लिए भारत से 240 दिन बाहर दुनिया के दूसरे देश में रहना पड़ेगा।