जिले की सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जिला दण्डाधिकारी श्री शर्मा ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आज शुक्रवार को संपूर्ण जबलपुर जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया गया है। जबकि सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन रहेगा।
कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन रहेगा। इसमें समस्त दैनिक गतिविधियां, सभी निजी, शासकीय संस्था, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान एवं समस्त क्लब, बगीचे, रेस्टारेंट, खान पान दुकानें, मंडियाँ, सहित समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित होगी।
चुनिंदा गतिविधियाँ रहेंगी मुक्त –
कुछ गतिविधियों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। जिनमें अन्य राज्यों से माल, ट्रक, वाहन, सेवाओं, का आवागमन, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन, अस्पताल, दूध चलित ठेले पर सब्जी, पेट्रोल पंप, रसोई गैस केवल होम डिलेवरी, पीडीएस की दुकान, बैंक एवं एटीएम तथा केमिस्ट की दुकान, परीक्षा केन्द्रों पर आने जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण (ये अपना आईकार्ड एवं प्रवेशप्रत्र साथ रखें)।
टीकाकरण हेतु लोग जा सकेंगे –
एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मी उनके घर से टीकाकरण सेंटर तक और बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक (ये अपनी टिकट साथ रखें)। इस सभी गतिविधियों को मुक्त रखा गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन समस्त गतिविधियों हेतु छूट तभी मिलेगी जब लोग मास्क लगायेंगे, फिजिकल दूरी बनायेंगे एवं कोविड के नियमों का पालन करेंगे, अन्यथा इनकी छूट निरस्त की जा सकेगी।
सभी दिनों के लिये ये प्रतिबंध रहेंगे लागू –
मास्क पहनने का सख्ती से पालन कराया जायेगा तथा उल्लंघन करने वालों को पूर्व निर्धारित अर्थदण्ड मौके पर लगाया जायेगा। साथ ही अस्थाई जेल का प्रावधान किया जायेगा। नगर निगम, पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविड-19 के प्रचार हेतु मास्क , सोशल डिस्टेसिंग, रोको-टोको संबंधित संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित किये जायेंगे। कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर स्पॉट फाईन नहीं दिये जाने अथवा विवाद किये जाने पर ऐसे व्यक्ति का वीडियों तैयार कर संबंधित थाने में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
दुकान के बाहर गोल घेरा बनवायें –
सभी दुकानदार, व्यापारिक प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले की दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करायें। विभिन्न दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकगणों की जिम्मेदारी होगी कि संव्यवहार व्यक्तियों अथवा ग्राहकों को सामान तभी दें जब वह मास्क का इस्तेमाल ठीक ढंग से किये हो। ऐसा नहीं किये जाने पर यह माना जायेगा कि संबंधित संस्थान मालिक जिला व शहर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तदनुसार एफ.आई.आर. दर्ज कर अग्रिम आदेशों तक वह प्रतिष्ठान सीलबंद किया जायेगा।
बाहर के राज्यों से आने वालों के लिये नियम –
प्रदेश के बाहर राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों को यथासंभव आर.टी.पी.सी.आर. नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी चाहिये तथा इन्हे 3 दिवस तक होम क्वारेंटाईन आवश्यक रूप से किये जाने की सलाह दी गई है, एवं संबंधित यात्री लक्षण होने पर तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में आकर नि:शुल्क कोविड-19 टेस्ट करायें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
जिले के समस्त स्थलों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना, स्वयं व्यक्ति की जबावदेही होगी। उल्लंघन की दशा में ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी तथा उनके वाहनों को जप्त कर थानों में जमा कर लिया जायेगा।
शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही होंगे शामिल –
शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (वर-वधु पक्ष को मिलाकर) शामिल हो सकेंगे, साथ ही जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे।
जुलूस, सम्मेलन पर रोक –
सभी सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूस, मेले, सम्मेलन आदि आयोजित नहीं किये जायेंगे। जबलपुर जिले के समस्त नागरिक विभिन्न त्यौहार अपने घरों में रहकर परिवारजनों के साथ मनायें।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 ही होंगे शामिल –
अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग एवं उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक –
लॉकडाउन के अलावा अन्य दिवसों में सभी रेस्टोरेंट, छोटे-बड़े होटल, ढाबा, चाट के ठेले आदि में खड़े होकर एवं बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। परन्तु वह टेक अवे पैक करके खाद्य सामग्री प्रदाय कर सकेंगे।
ट्रेजरी खुलेंगी –
लॉकडाउन के दौरान शासकीय कोषालय एवं उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे तथा इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन को प्रतिबंधित नहीं रहेगा।
शासकीय कार्यालय में 5 दिनों का कार्य दिवस
जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये जाते है। पांच कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक नियत होगा।
आवश्यकता पड़ने पर एवं कोविड पॉजिटिव केस के आधार पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार हॉट स्पॉट क्षेत्र, केन्टेन्मेंट जोन बनाये जा सकते है। इन हॉट स्पॉट, कंटेन्मेंट जोन में समस्त गतिविधियों पर समस्त प्रतिबंध लागू होगा। जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाईड लाईन में उल्लेखनीय है। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने पर अथवा निर्देश देने पर उसे वह जानकारी देना आवश्यक होगा एवं शासकीय कर्मचारी, अधिकारी से सहयोग करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकेगी।
समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं समस्त पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करायेंगे।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, एसडीएम द्वारा दी गई अनुमति में दर्शित लिखित शर्तों के उल्लंघन करने पर आयोजनकर्ता और व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।