जिला पंचायत भवन में चुनाव के दौरान हुवा था बलवा, महिला पुलिस के साथ क़ई हुवे थे लहूलुहान
पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष मिथिलेश पयासी को 15 साल पहले जिला पंचायत भवन के बाहर चुनाव के दौरान हुवे बलवे का दोषी माना गया है।इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक कुमार द्वारा भा.दा.स की धारा 147,332 सहपठित धारा 149 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर धारा 147 के अंतर्गत 1 वर्ष का साधारण कारावास तथा ₹2000 अर्थदंड एवं धारा 332 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत 2 वर्ष का साधारण कारावास तथा ₹5000 अर्थदंड से आरोपित किया गया है ।शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी बीके वर्मा एवं एडीपीओ नीरज पांडे ने इस मामले में प्रभावी संचालन एवं सशक्त पैरवी की है।इस मामले में बताया जाता है कि बीते 15 वर्ष पहले 23 फरवरी 2005 को जिला पंचायत भवन में अध्यक्ष एवम उपाध्यक्ष का निर्वाचन नवसदस्य कर रहे थे।तभी पूर्व भाजपा अध्यक्ष मिथिलेश प्यासी सैकड़ो की तादात में मौके पर पहुंचे और चुनाव रोको नही तो सड़को पर खून बहेगा के नारे लगाते हुवे चुनाव रोकने का प्रयास किया।मौके पर हाई अलर्ट पर मौजूद पोलिस ने हालात को भांपते हुवे जिला पंचायत भवन से 100 गज की दूरी पर बेरिकेटिंग लगाकर भीड़ को रोकने एवम तीतर बितर करने का प्रयास किया परन्तु भीड़ भवन के दूसरी ओर से अंदर जाने का प्रयास करने लगी।इसी बीच बलवे में शामिल आरोपियों से पुलिस कर्मियों की जमकर भिड़ंत हुई जिसमे क़ई महिला पुलिस कर्मी सहित क़ई पुलिस कर्मियों घायल हुवे थे।
राजनीतिक बलवे में सैकड़े से अधिक थे शामिल
चुनाव रोकने को लेकर हुवे इस राजनीतिक बलवे में क़ई पुलिस कर्मियों एवम महिला पुलिस को चोटें आने के बाद पुलिस ने इस मामले मे बलवे में शामिल आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 41/05 धारा 147,148,149,353,323,336,427,447 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की थी।पुलिस एफआईआर में बलवे में शामिल मिथिलेश प्यासी,बृजेश पाटकर,राम किशोर चतुर्वेदी,राजेंद्र तिवारी,अशोक तिवारी, आशुतोष अग्रवाल,भरत अग्रवाल,ज्ञानेंद्र सिंह,नरेश आहूजा,रमेश गुप्ता सहित सैकड़े से अधिक लोगो पर प्रकरण पंजीबद्ध किया था।इसी मामले में15 साल बाद सम्मानीय न्यायालय का फैसला आया है।
ब्यूरो रिपोर्ट-उमरिया से फैज मोहम्मद की