जबलपुर, –भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी गाइड लाइन के मुताबिक जबलपुर जिले में स्थित विभिन्न खनिजों की खदानों एवं खनन आधारित उद्योगों के संचालन को लेकर अपर कलेक्टर संदीप जी.आर. तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में आज गुरूवार को विभिन्न खनिज ठेकेदारों, खनिज आधारित उद्योग संचालकों एवं खनिज परिवहन में संलग्न ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में शासन के निर्देशानुसार तथा मंशा अनुरूप “जान भी जहान भी” की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षित ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए व्यापारिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के उद्देश्य सभी संबंधित हों से सुझाव मांगे गए। बैठक में जबलपुर स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारका मिश्रा एवं एसोसिएशन के सचिव, मुख्य खनिज खदान संचालकों की ओर से दिनेश सिंह एवं राजीव चड्ढा, जिओमिन प्लांट की ओर से संदीप दास गुप्ता, खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के प्रतिनिधि के रूप में ट्रांसपोर्टर भी बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में उपस्थित ठेकेदारों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सुरक्षित ढंग से खदान का संचालन प्रारंभ किया जा सकता है ताकि रोजगार के साथ-साथ शासन को राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाले आए भी जारी रह सके। खदान में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से कार्य स्थल तक आनेजाने के लिए पास प्रदान करने का अनुरोध किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खदान संचालक न्यूनतम स्टाफ के साथ खदानों का संचालन प्रारंभ करें। जिन कर्मचारियों को अपने निवास स्थान से खदान तक आने एवं जाने के लिए पास की आवश्यकता है उनके नाम, निवास का पते एवं पहचान आईडी सूची में उल्लेखित कर प्रस्तुत करने पर उन्हें पास उपलब्ध कराए जा सकेंगे। साथ ही माल ढुलाई हेतु समस्त प्रकार के वाहनों को भारत सरकार द्वारा आने जाने में छूट प्रदान की गई है। यदि वाहन में खनिज का परिवहन किया जाना है, तो भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप वाहन में अधिकतम दो ड्राइवर एवं एक हेल्पर के साथ खनिजों का परिवहन किया जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है।
बैठक में खदान संचालकों एवं खनिज आधारित प्लांट संचालकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उनके कार्य स्थल के आसपास के रहवासी इलाकों में खाने पीने की सामग्री सैनिटाइजर मास्क एवं साबुन आदि का वितरण किया जा रहा है और लगातार आवश्यकता अनुसार इसकी पूर्ति की जाती रहेगी। कार्यस्थल पर भी आने जाने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर व्यवस्था, हाथ धुलने हेतु साबुन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अपर कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि खदान संचालन के दौरान यह संभव है कि किसी एक संक्रमित व्यक्ति के कार्य में आने से शेष कर्मचारियों एवं श्रमिकों को संक्रमण संभव है प्रतिदिन कार्य में आने वाले लोगों की यथासंभव स्वास्थ्य जांच कराई जाए। कार्यस्थल से निकटतम स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यकता अनुसार अपने कर्मचारियों एवं श्रमिकों की जांच कराने हेतु आवश्यक सहयोग भी खदान संचालक प्रदान कर सकते हैं। इस पर सभी लोगों ने सहमति दी गई।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 20 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगी, इसी अनुक्रम में राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश अपेक्षित है। सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरांत एवं खनन व्यवसाय से जुड़े समस्त लोगों के बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर जिला स्तर पर खनन संबंधी व्यवसायिक गतिविधियां चालू करने के संबंध में शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकेगा।