सरकार चुनाव सुधारों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विधेयक संसद के चालू शीत सत्र में ही पेश करने जा रही है।
सोमवार की कार्यसूची में ‘चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021’ सूचीबद्ध है, जिसे विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजीजू पेश करेंगे। चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 में चुनाव पंजीयन अधिकारियों को मतदाता सूचियों में वोटर के रूप में नाम जुड़वाने के इच्छुक लोगों को उनकी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधार नंबर मांगने का अधिकार होगा। प्रस्तावित विधेयक में यह भी प्रावधान है कि चुनाव पंजीयन अधिकारी, मतदाता सूची में पहले से नामजद व्यक्ति की पहचान के प्रमाणीकरण के लिए उसके आधार नंबर की मांग कर सकेंगे। इससे एक ही व्यक्ति के एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीयन और एक ही चुनाव क्षेत्र में अलग-अलग पतों पर पंजीयन की पहचान कर उसे खारिज किया जा सकेगा। इससे एक ही वोटर लिस्ट से सारे चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।